हरियाणा के सोनीपत में करीब 3 साल पहले चाचा के साथ हुए विवाद में पड़ोसी ने 12 साल की बालिका को कमरे में बंद करके जिंदा जलाकर मार देने के मामले में स्थानीय कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। आग से बालिका बुरी तरह से झुलस गई थी और उसकी डेढ़ महीने बाद मौत हो गई थी। मामले के सुनवाई सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की कोर्ट में चल रही थी।
बालिका को जिंदा जलाकर मारने की यह घटना सोनीपत के दिल्ली बॉर्डर से सटे कुंडली की शिवपुरी कॉलोनी की है। 7 नवंबर, 2018 को तनीषा उर्फ तन्नू (12) पुत्री ओमप्रकाश को पड़ोस में रहने वाला अशोक (18) जबरन उठाकर ले गया था। उसने लड़की को कमरे में बंद कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया।
झगड़े के बाद दी थी धमकी
लड़की के पिता ओमप्रकाश निवासी यूपी के जिला संभल के गांव कोट पुखी ने बताया था कि अशोक का उसके भाई महेश के साथ 16 नवंबर 2018 को झगड़ा हो गया था। वह शराब पीने का आदि था। अशोक जो कि मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के सिमरा चौराहा का निवासी था ने उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। ओम प्रकाश यहां कुंडली की फैक्ट्री में काम करता था।
कमरे में बंद करके लगा दी थी आग
अशोक 16 नवंबर की रात को उसी दिन देर शाम उसकी बेटी तनीषा पास के ही अपने कमरे में उठा ले गया। अंदर से दरवाजा बंद करके उसने लड़की से मारपीट शुरू कर दी। उनहोंने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इस बीच उसने तनीषा पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। वे दरवाजा तोड़ कर बेटी के पास पहुंचे तो उसके हाथ और कमर का नीचे का हिस्सा जल चुका था। वे उसे अस्पताल ले गए। बच्ची ने बाद में 4 जनवरी, 2019 को दम तोड़ दिया। थाना कुंडली में दर्ज यह केस बाद में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने अशोक को दोषी करार दिया था। बुधवार को अशोक को उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने का सजा सुनाई।