MP में ट्रांसफर से हटी रोक, 15 जून होंगे स्थानांतरण, 12 वीं टॉपर्स को मिलेगी ई-स्कूटी

मध्य प्रदेश सरकार ने जिलों में ट्रांसफर पर बैन हटा लिया है। अब 15 से 30 जून तक जिलों के भीतर ट्रांसफर हो सकेंगे। 25 लाख तक के काम अब पंचायतें अब अपने स्तर पर कर सकेंगी। साथ ही पंचायतों को दो-दो काम करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा अधूरे काम भी पंचायतें कर सकेंगी। साथ ही मध्य प्रदेश देश में सहकारिता नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।

मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिलों में ट्रांसफर पर बैन हटाकर कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा हायर सेकंडरी स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भैया-बहनों को ई-स्कूटी देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। इसके प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। नौ हजार विद्यार्थियों को ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी। जहां पर ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं होगी, वहां नॉर्मल स्कूटी देने की स्वतंत्रता रहेगी। पहले साल में 135 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तीन साल के लिए 424 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव पास किया गया है। 

यह है नई ट्रांसफर नीति
नई ट्रांसफर नीति के तहत जिला संवर्ग के कर्मचारी और राज्य संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जिले के भीतर ट्रांसफर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा। ट्रांसफर आदेश पर विभाग का जिला अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। 

सहकारिता नीति को मंजूरी 
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट बैठक में सहकारिता नीति को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश में सहकारिता नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सहकारिता को आंदोलन बनाने और शासन की जन-कल्याण नीति को इससे बढ़ावा मिलेगा। सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियां गठित होंगी एवं रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होंगे।

जनसेवा मित्रों का मानदेय बढ़ाया
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शौर्य अलंकरण शृंखला के पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही युद्ध सेवा मेडल की राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण का संशोधन पास किया गया है। मुख्यमंत्री यूथ इंटेसिव फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तैनात किए गए सीएम जनसेवा मित्र छह माह काम करेंगे। उन्हें पहले आठ हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे। अब उनका मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर रखे गए सीएम जनसेवा मित्रों को पंचायत स्तर पर रखने का सुझाव आया है। 

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
रायसेन जिले के ओबैदुल्लागंज और नर्मदापुरम-नागपुर मार्ग पर पुल के लिए राशि में संशोधन कर उसे बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो गया है। अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को अप्रूवल दिया गया है। पीएचई विभाग की 29 नई समूह नल जल योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 

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