13 साल पुराने मामले में एमपी के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को एक साल की सजा

मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री और इंदौर की राउ विधानसभा सीट से विधायक जीतू पटवारी को दोषी पाया है। उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला शासकीय कार्य में बाधा डालने का है।  

भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी को शासकीय कार्य में बाधा डालने का दोषी पाया है। यह मामला 2009 का है। उस समय पटवारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने राजगढ़ जिले में भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इस दौरान उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत बलवा और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने जब सजा सुनाई तब पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी और अन्य समर्थक भी मौजूद थे।  

पटवारी के अलावा कृष्ण मोहन मालवीय, सुरेंद्र, घनश्याम वर्मा को भी सजा हुई है। इन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 147, 332/149, लोक संपत्ति अधिनियम की धारा तीन का दोषी पाया है। कोर्ट से ही उन्हें जमानत दे दी गई है। 

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