मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस बयान को लेकर उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है।
हाईकोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने विजय शाह के विवादित बयान पर संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी को चार घंटे के भीतर मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गुरुवार सुबह इस मामले में अगली सुनवाई होगी और किसी भी हाल में एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए।
इसके अलावा, कोर्ट ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को इस मामले में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री के बयान के बाद उपजे विवाद को देखते हुए हाईकोर्ट के इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।