सोना तस्करी मामला: कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर लगा 102 करोड़ रुपये का जुर्माना

बंगलुरू: दुबई से अवैध सोने की तस्करी के मामले में जेल में बंद अभिनेत्री रान्या राव को अब 102.55 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का नोटिस दिया गया है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें 14.8 किलो सोना ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने नोटिस जारी किया है और बताया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। जांच के दौरान पता चला कि रान्या ने करीब 15 दिनों में दुबई से चार बार सोने की तस्करी की थी। 2 सितंबर को रान्या और अन्य तीन आरोपियों को जेल भेजा गया था।

अन्य आरोपियों पर भी जुर्माने लगाए गए हैं। होटल व्यवसायी तरुण कोंडाराजू पर 63 करोड़ रुपये और ज्वैलर्स साहिल सकारिया जैन और भरत कुमार जैन पर 56-56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। DRI अधिकारियों ने बंगलुरू सेंट्रल जेल में सभी आरोपियों को 11,000 पन्नों का नोटिस और अनुलग्नक सौंपा।

इस मामले में रान्या राव को इस साल जुलाई में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (FEPOSA) के तहत एक साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। DRI ने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय में सुनवाई 11 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई है।

सोने की तस्करी का मामला 3 मार्च को उजागर हुआ था, जब केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट से रान्या राव को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 6 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पर दो विदेशी नागरिकों को भी सोना ले जाने के प्रयास में पकड़ा गया, जिनके पास 21.28 किलो सोना था।

इस घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने रान्या राव के सौतेले पिता, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के. रामचंद्र राव को अनिवार्य अवकाश पर भेजा था। बाद में उन्हें नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (Cofeposa) का डीजीपी नियुक्त किया गया।

सरकारी आदेश में कहा गया कि ‘के. रामचंद्र राव को अनिवार्य अवकाश से मुक्त कर, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय में पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इस पद का दर्जा और जिम्मेदारी विशेष इकाइयों और आर्थिक अपराध विभाग के समकक्ष है।’

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