केकड़ी: अफीम की अवैध खेती करने के आरोपी को सात साल की सजा

मामला जिले के भिनाय थाना क्षेत्र का है। पुलिस को एक खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती किये जाने की सूचना मिली। इस पर 21 मार्च 2011 को तत्कालीन थानाधिकारी सूर्यभान ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की तो पाया कि खेत में गेहूं की फसल उगाई हुई है। खेत के अंदर घुसने पर पाया कि गेहूं की फसल के बीच में छुपाकर अफीम के पौधे उगाए हुए हैं। पुलिस को मौके पर अफीम के 340 पौधे बरामद हुए।

इस संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी शंकरसिंह पुत्र उगमा रावत संतोषजनक जवाब नही दे पाया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पाया। पुलिस ने अफीम के सभी 340 पौधों को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त शंकरसिंह पुत्र उगमा रावत के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक मोहिंदर जोशी द्वारा पेश साक्ष्यों व दलीलों से सहमत होते हुये अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयमाला ने आरोपी शंकरसिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए खुले न्यायालय में उसे 7 साल के कारावास एवं 50 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित करने का आदेश सुनाया। आदेश में कहा गया कि आरोपी द्वारा 50 हजार का जुर्माना अदा नही करने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here