राजस्थान पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की विस्तृत जानकारी दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राज्य के सभी पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के संबंध में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से पूछा कि इन कैमरों की संख्या कितनी है, वे किन जगहों पर लगे हैं और क्या इनका नियमित ऑडिट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैमरे सही ढंग से काम कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश उस मामले में दिया, जिसमें पुलिस थानों में सीसीटीवी के काम न करने की शिकायतें सामने आई थीं। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या इन कैमरों की नियमित जांच की जाती है और यदि हां, तो उसकी पूरी रिपोर्ट भी सौंपे।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार को 12 सवालों के जवाब दो हफ्ते के भीतर देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

यह मामला एक मीडिया रिपोर्ट के प्रकाश में आया था, जिसमें बताया गया कि 2025 के पहले आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मौत हुई, जिनमें से सात मामले उदयपुर डिवीजन के थे।

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