सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता गवाह से जिरह करने नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और सपा की पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आजम खां, डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान मुकदमे के गवाह रूप में विवेचक नरेंद्र त्यागी और किशन अवतार कोर्ट पहुंचे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जिरह करने पर पहुंचे। इस पर कोर्ट ने मुकदमे के आरोपियों सपा नेता आजम खां, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। उन्होंने बताया कि मुकदमे की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।