अलाया अपार्टमेंट हादसे के मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर को भी आरोपी बनाया है। इसकी जानकारी मंगलवार को तब हुई जब कोर्ट से आरोपी शाहिद मंजूर को मामले में स्टे मिला। मामले में बिल्डर फहद याजदानी को पहले ही सशर्त स्टे मिल चुका है।
वजीर हसन रोड स्थित पांच मंजिला अलाया अपार्टमेंट 24 जनवरी की शाम जमींदोज हो गया था। हादसे में सपा प्रवक्ता हैदर अब्बास की पत्नी उजमा व उनकी मां के अलावा शिक्षिका शबाना खातून की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद, भतीजे मोहम्मद तारिक, बिल्डर फहद याजदानी पर गैर इरादतन हत्या व अन्य गंभीर धाराओं में नामजद एफआईआर दर्ज की थी। नवाजिश व तारिक को पुलिस ने जेल भेज दिया था। फहद ने अरेस्ट स्टे ले लिया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान फहद के भाई सायम का नाम केस में बढ़ाया था जो पहले से ही जेल में है। जब शाहिद मंजूर के खिलाफ साक्ष्य सामने आए तो पुलिस ने उनका भी नाम केस में बढ़ाया। शाहिद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंगलवार को उनको कोर्ट से अरेस्ट स्टे मिल गया।
दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
हादसे के दूसरे दिन ही पुलिस ने नवाजिश व तारिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। कोर्ट से दोनों की जमानत भी खारिज हो चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन आरोपियों ने स्टे लिया है, उसको निरस्त कराने की जद्दोजहद में पुलिस जुट गई है ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके।
विवेचना जारी है
विवेचना में जो साक्ष्य सामने आए उससे साफ हुआ कि मामले में शाहिद मंजूर व सायम याजदानी की भी भूमिका है। उसी आधार पर उनको आरोपी बनाया गया है। विवेचना जारी है। – अपर्णा रजत कौशिक, डीसीपी सेंट्रल