बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले मदरसा संचालक को अदालत ने आजीवन कारावास और एक लाख दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना के बाद से आरोपित जेल में बंद है।करीब चार साल पहले हुई घटना का फैसला गुरुवार को अपर सत्र न्यायधीश (रेप केस व पाक्सो एक्ट) प्रदीप कुमार मिश्रा ने सुनाया।
अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि अप्रैल 2017 को बरगढ़ थाना में एक मामला दर्ज हुआ था। जिसके मुताबिक कुतुबुद्दीन शाह बाबा पुत्र स्व. कलामु्ददीन शाह निवासी कुटी मस्तान शाह बाबा थाना बरगढ़ मजार में रहता था और बिना पंजीकृत मदरसा चलाता था। जिसमें शाम को तीन बजे से बच्चियों को पढ़ाने के लिए बुलाया था। बच्चियों के साथ वह अश्लील हरकतें करता था। जिससे बच्चियों में मदरसा में जाना बंद कर दिया था। परिवार के पूछने पर पूरी बात बच्चियों ने बताई थी।
अभिभावकों को शिकायत पर पुलिस उसको पकड़ लाई थी लेकिन बाद में छोड़ दिया था, हालांकि बाद में जांच हुई और मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने चार्टशीट अदालत में दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायधीश (रेप केस व पाक्सो एक्ट) की अदालत में यह मामला करीब चार साल से चल रहा था। जिस पर न्यायधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कुतुबुद्दीन शाह बाबा को बच्चियों के साथ दरिंदगी में दोषसिद्ध माना और आजीवन कारावास और एक लाख दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।