वाराणसी में कम हो गईं शराब की 144 दुकानें, सिर्फ 697 दुकानों की खुलेगी लॉटरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति 2025-26 लागू कर दी है. इस नीति के तहत अब वाराणसी में 697 शराब की दुकानें खुलेंगी. वहीं भांग की 91 दुकानों के लिए भी लॉटरी निकाली जाएगी. बड़ी बात यह कि इस बार सरकार ने बनारस में शराब की दुकानों की संख्या घटा दी है. दुकानों की संख्या में यह कमी बीयर के लिए अलग से ठेका नहीं देने की वजह से आई है.

दरअसल इस बार सरकार ने बीयर का अलग से ठेका देने के बजाय कंपोजिट दुकानें शुरू करने का फैसला किया है. इसमें अंग्रेजी शराब के साथ बीयर भी बेची जा सकेगी. वाराणसी के जिला आबकारी अधिकारी कमल कुमत शुक्ला ने के मुताबिक जिले में शराब के ठेकों का आवंटन लॉटरी के जरिए होगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 14 फरवरी से ही शुरू कर दी गई है. ऑनलाइन तरीके से 27 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करने वालों के नाम 6 मार्च को निकाली जाने वाली लॉटरी में शामिल किए जाएंगे.

ऑन लाइन ही जमा होगी फीस

उसी दिन लॉटरी का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा. जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी. सब तरह की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है. रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑनलाइन ही फीस भी जमा हो जाएगी. अब तक आवेदकों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था, लेकिन इस बाद इस समस्या को ही खत्म कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि

कुल 697 दुकानें खुलेंगी

इस बार कुल 697 शराब दुकानों का आवंटन किया जाना है. इनमें से 381 देसी शराब की दुकानें हैं. वहीं 212 कम्पोजिट दुकानें और 91 भांग की दुकानों के अलावा 13 मॉडल शॉप हैं. उन्होंने बताया कि इस बार कुल दुकानों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा 144 कम है. दरअसल पहले विदेशी शराब की 184 दुकानें थी, जबकि बीयर की दुकानें 172 थीं.इस बार दोनों को मर्ज कर विभाग ने कम्पोजिट वाइन शॉप का कांसेप्ट लागू किया है. उन्होंने बताया कि एरिया के आधार पर इन दुकानों की फीस भी निर्धारित कर दी गई है.

इतनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस

निगम क्षेत्र की तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 90,000 रुपये तय किए गए हैं. वहीं नगरपालिका क्षेत्र के तीन किलोमीटर के दायरे में रजिस्ट्रेशन के लिए 75000 रुपये, नगर पंचायत एवं उसके एक किलोमीटर की परिधि में रजिस्ट्रेशन के लिए 65000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 65000 रुपये फीस निर्धारित है. इसी प्रकार निगम क्षेत्र के तीन किलोमीटर के दायरे में मॉडल शॉप के लिए 100000 रुपये फीस तय की गई है, वहीं नगर पालिका के तीन किलोमीटर के दायरे में 80,000 रुपये, नगर पंचायत के एक किलोमीटर की परिधि में 70,000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60,000 रुपये फीस निर्धारित है. इसी क्रम में भांग के लिए पूरे जिले में 25000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस तय की गई है. यह फीस रिफंडेबल नहीं है.

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