एक महीने तक गाय सेवा की शर्त पर मिली गोवध के आरोपित को जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोवध कानून के तहत गिरफ्तार बरेली जनपद में भोजीपुरा थाना क्षेत्र के सलीम उर्फ कालिया की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट ने याची के वायदे के मुताबिक उसे रिहा होने के एक माह के भीतर बरेली की पंजीकृत गोशाला में एक लाख रुपये जमा करने तथा एक महीने तक गोशाला में गाय की सेवा करने का निर्देश दिया है। साथ ही इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि यदि शर्तों का पालन नहीं किया गया तो जमानत निरस्त करने का आधार होगा। इसके अलावा कोर्ट ने कई अन्य शर्तें भी लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है।

याची का कहना था कि वह निर्दोष है। पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं की गई है। जो बरामदगी दिखाई गई है उसके स्वतंत्र गवाह नहीं है। वह तीन अगस्त 2021 से जेल में बंद हैं। केस का ट्रायल शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है। वह हर तरह का सहयोग करेगा। जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अदालत में दूसरी अर्जी दी थी जमानत ने

इससे पहले कोर्ट पहली जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। यह दूसरी जमानत अर्जी दी गई थी। इस अर्जी को कोर्ट ने याची द्वारा एक लाख रुपये गोशाला में जमा करने व गोशाला में गायों की एक माह सेवा करने का आश्वासन देने पर मंजूर कर ली है।

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