लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में खर्च का ब्योरा न देने के मामले में प्रदेश के 127 राजनीतिक दलों, जिनमें आजाद समाज पार्टी भी शामिल है, को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने नोटिस में बताया कि इन दलों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत 2021-22, 2022-23 और 2023-24 का वार्षिक वित्तीय ब्योरा जमा नहीं किया। साथ ही, ये दल 2019 के बाद हुए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने के बावजूद अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग को नहीं दे पाए।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिन और लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिन के भीतर चुनाव खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस नियम का पालन न करने के कारण आयोग ने इन दलों को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
