बस्ती अपहरण कांड में पूर्व मंत्री अमरमणि न हुआ पेश, कुर्क का नोटिस जारी

कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। 22 वर्ष पहले व्यापारी धर्मराज के बेटे के बहुचर्चित अपहरण कांड में बस्ती की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि के खिलाफ बुधवार को कुर्क का नोटिस जारी कर दिया है।

व्यापारी अपहरण कांड के मामले में अमरमणि के अधिवक्ता ने एनबीडब्लू आदेश को रिकॉल करने का प्रार्थनापत्र दिया गया था, जिसे आरोपी के उपस्थित न होने का कारण बताते हुए न्यायालय ने खारिज कर दिया।

न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की नोटिस जारी किया है। कोतवाली पुलिस को आदेश दिया गया है कि आरोपी की फरारी की उद्घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर न्यायालय को सूचित करें। अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर तारीख तय की गई है।

पूर्व मंत्री अमरमणि के हाजिर होने की सुगबुगाहट पर अलर्ट रही पुलिस

व्यापारी के बेटे के अपहरण केस में आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के हाजिर होने की सुगबुगाहट पर पुलिस दिन भर अलर्ट रही न्यायालय के इर्दगिर्द पुलिस चहलकदमी करती रही। न्यायालय परिसर में जाने वालों की तलाशी हो रही थी। उसके खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसे एक नवंबर को हाजिर होने का आदेश दिया गया था।

उसके हाजिर न होने की दशा में शाम तक न्यायालय से नया आदेश जारी होने की संभावना है। इसमें एसपी बस्ती को विशेष टीम बनाकर गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। एसपी की तरफ से न्यायालय में बताया गया कि टीम बनाई गई है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

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