नोएडा की 50 अवैध सोसायटियों पर चलेगा बुलडोजर, देखें किस-किस को मिला नोटिस

नोएडा के सलारपुर क्षेत्र में पुलिस चौकी के पीछे विकसित की जा रही 50 से अधिक अवैध रिहायशी कॉलोनियों को लेकर प्राधिकरण ने सख्त रुख अपना लिया है। नोएडा प्राधिकरण ने 39 डेवलपर्स को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्वयं निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। तय समयसीमा में निर्माण नहीं हटाए जाने पर, प्राधिकरण खुद बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचों को ध्वस्त करेगा।

बताया गया है कि ये कॉलोनियां महर्षि आश्रम की जमीन पर बनाई जा रही हैं, जहां वर्ष 2018 से अवैध निर्माण का सिलसिला जारी है। इस जमीन को पहले ही नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित और अधिग्रहीत किया जा चुका है।

प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम. ने क्षेत्र में जारी अवैध निर्माण पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सर्किल-8 के वरिष्ठ प्रबंधक सतेंद्र गिरी और भूलेख विभाग की डिप्टी कलेक्टर शशि त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध इमारतों पर नोटिस चस्पा किए।

प्राधिकरण ने 39 निर्माण स्थलों पर कार्य रुकवाते हुए उन्हें अवैध घोषित कर दिया है। नोटिस में बिल्डरों से कहा गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर खुद निर्माण हटाकर लिखित प्रतिवेदन कार्यालय में जमा कराएं। अन्यथा, प्राधिकरण निर्माण को सील कर विधिवत ध्वस्त करेगा।

हालांकि, कार्रवाई के विरोध में कुछ डेवलपर्स ने निर्माणस्थल पर विरोध प्रदर्शन किया और लगभग तीन घंटे तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा।

जमीन स्वीकृति और नक्शे की अनुमति के बिना किया गया निर्माण

अधिकारियों के अनुसार, जिस भूमि पर ये अवैध निर्माण हो रहा है, उसके कुछ खसरा नंबर महर्षि आश्रम से संबंधित हैं, जबकि बाकी पर किसानों ने कथित रूप से फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज करा लिए हैं। इन सभी पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति या नक्शा पास कराए निर्माण किया जा रहा है।

निवासियों और निवेशकों को चेतावनी

प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे स्थित खसरा संख्या 723 से लेकर 753 तक की भूमि पर किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त न करें। यह भूमि अधिसूचित और अधिग्रहीत है, और उस पर किसी भी प्रकार की लेन-देन से वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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