अधिवक्ता हड़ताल की वजह से टला ज्ञानवापी का आदेश, 13 मार्च मिली तारीख

ज्ञानवापी प्रकरण के सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करने संबंधी याचिका पर सुनवाई बुधवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से आदेश नहीं हो पाया। श्रृंगार गौरी वाद की चार महिलाओं की तरफ से दी गई अर्जी पर वकीलों की हड़ताल के कारण आदेश नहीं हो सका। इस मामले में जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत  13 मार्च को आदेश करेगी।  

इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, साध्वी पूर्णांबा व शारदांबा, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व खजुरी निवासी अजीत सिंह, लोहता निवासी मुख्तार अहमद व अन्य और किरन सिंह विसेन के वाद शामिल हैं।  

मसाजिद कमेटी की निगरानी याचिका पर सुनवाई 13 को
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार को ज्ञानवापी प्रकरण में सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर दाखिल निगरानी याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई। न्यायिक कार्यों में व्यस्तता के कारण अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 13 मार्च नियत की है।
 प्रकरण के अनुसार निगरानीकर्ता अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जुलाई 2021 में निगरानी याचिका दाखिल की गई थी। कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। उसकी सुनवाई का अधिकार लखनऊ स्थित वक्फ बोर्ड को है।

ज्ञानवापी से संबंधित मसले की सुनवाई की अधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है। इसके बावजूद अवर न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज करते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई जारी रखी। अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ मसाजिद कमेटी द्वारा निगरानी याचिका दाखिल की गई थी।

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