राम बिहारी चौबे हत्याकांड में बाहुबली विधायक सुशील सिंह को हाईकोर्ट का नोटिस

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित राम बिहारी चौबे हत्याकांड के मामले में क्षेत्रीय विधायक सुशील सिंह को अभियुक्त बनाए जाने की मांग पर दाखिल निगरानी याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ ने यह आदेश याची अमरनाथ चौबे की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 21 अगस्त निर्धारित की है और सभी पक्षों को उस समय तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला?

याचिकाकर्ता अमरनाथ चौबे ने अदालत को बताया कि उनके पिता राम बिहारी चौबे की 4 दिसंबर 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उनके भाई अभय नाथ चौबे द्वारा चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान तीन आरोपियों—नागेन्द्र उर्फ राजू, अजय सिंह उर्फ अजय मरदह और सनी सिंह—को गिरफ्तार किया था। इनमें से नागेन्द्र ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने अजय सिंह के कहने पर हत्या को अंजाम दिया।

विधायक पर साजिश में शामिल होने का संदेह

अजय सिंह के क्षेत्रीय विधायक सुशील सिंह से लगातार संपर्क में रहने की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने विधायक की भूमिका की जांच शुरू की थी। हालांकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि विधायक के सत्तारूढ़ दल से जुड़ाव के चलते मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई।

हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का दखल

जांच में अनियमितताओं का हवाला देते हुए याची ने पहले हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव की निगरानी में सीओ स्तर के अधिकारी से दोबारा जांच कराने का आदेश दिया था। इसके बाद याची ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से जांच की जिम्मेदारी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को सौंपी गई। उनकी रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत की गई, जहां पहले से अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

विधायक को आरोपी बनाने की मांग पर निगरानी याचिका

विधायक को भी आरोपियों की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर याची ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की गई, जिस पर अब कोर्ट ने विधायक सुशील सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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