हाईकोर्ट: फर्जी पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को मिली राहत बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अंतरिम आदेश को बढ़ाते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही है।

रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम पर फर्जी पासपोर्ट मामले की सुनवाई चल रही है। इस दौरान अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देखकर कुछ वीडियो क्लिप, शादी के कार्ड आदि दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने 19 मार्च के आदेश से मांग को खारिज कर ट्रायल शुरू कर दिया। विशेष अदालत के इस आदेश को अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर ट्रायल पर रोक लगा दी है।

बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने अगले आदेश तक अंतरिम आदेश बढ़ाते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का समय दिया। वहीं, कोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 10 जुलाई 2024 को सुनवाई के लिए तिथि घोषित की है।

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