विकास खण्ड मेजा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पथरा में नारि और शाहपुर खुर्द में तालाब पर अवैध बस्ती को हटाने की शिकायत गांव के ही बसंत लाल तिवारी पुत्र रामगोविन्द ने की थी। कोर्ट ने तालाब खाली कराने का आदेश दिया।
गांव वालों ने कार्यवाही को बताया गलत
कोर्ट के आदेश और तहसीलदार मेजा आकांक्षा मिश्रा के निर्देश के अनुपालन में पुलिस बल के साथ राजस्व कर्मियों ने बुल्डोजर के साथ दोपहर ग्राम पंचायत पथरा के पूर्व प्रधान बृजलाल आदिवासी के घर पर पहुंचे। पीड़ित बिमलेश पाण्डेय पुत्र दुर्गा प्रसाद पाण्डेय का आरोप है कि पूरी बस्ती छोड़कर गांव के आख़िरी में 20 वर्ष से बने दो घरों देवी प्रसाद पांडेय और दुर्गा प्रसाद पांडेय के घर को गिरा दिया गया। विरोध करने पर बुजुर्गों और महिलाओं को कानून का डर दिखाया गया।
तहसीलदार बोलीं- सभी को नोटिस दी गई थी
इस संबंध में तहसीलदार मेजा आकांक्षा मिश्रा ने बताया तालाब पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में सभी को कोर्ट के अनुपालन में नोटिस दी गई थी। स्वयं से घर की नहीं गिराने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि शेष लोग दलित हैं। उन्हें जमीन पट्टा करा दिया गया है। ब्लॉक से उनके लिए मकान की व्यवस्था हो जाने पर तालाब को पूरी तरह से खाली करा दिया जायेगा।
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