लखनऊ नगर निगम की नई दरें: पार्किंग, लाइसेंस और सिनेमा टिकट में भारी बढ़ोतरी

लखनऊ। महंगाई की मार झेल रही जनता पर नगर निगम ने नया बोझ डाल दिया है। मंगलवार को हुई निगम की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका असर सीधे शहरवासियों की जेब पर पड़ेगा। नए प्रस्तावों के तहत पार्किंग शुल्क, सिनेमा टिकट, जलकल के टैंकर और प्रतिष्ठानों के लाइसेंस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। विशेष रूप से वाहनों की पार्किंग, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और शराब की दुकानों के लाइसेंस शुल्क में डेढ़ से तीन गुना तक वृद्धि हुई है।

पार्किंग शुल्क में वृद्धि:
नगर निगम ने नई पार्किंग नियमावली लागू कर दी है। अब पार्किंग शुल्क केवल एक या दो घंटे के लिए मान्य होगा।

  • दोपहिया वाहन: पहले 10 रुपये चार घंटे के लिए लगते थे, अब 15 रुपये दो घंटे के लिए होंगे। यदि चार घंटे पार्किंग करनी पड़े तो 30 रुपये देने होंगे।
  • चारपहिया वाहन: पहले 25 रुपये चार घंटे के लिए, अब दो घंटे के लिए 30 रुपये। चार घंटे की पार्किंग के लिए 60 रुपये देने होंगे।
  • मासिक पास: दोपहिया वाहन के लिए 855 रुपये, चारपहिया वाहन के लिए 1800 रुपये।

प्रतिष्ठानों के लाइसेंस शुल्क:

  • शराब की दुकानें: मॉडल शॉप का वार्षिक शुल्क 60,000 से बढ़ाकर 85,000 रुपये। अंग्रेजी शराब और बीयर की कंपोजिट शॉप का शुल्क 75,000 रुपये।
  • नर्सिंग होम व पैथोलॉजी: 50 बेड तक के नर्सिंग होम का शुल्क 7,500 से बढ़ाकर 13,000 रुपये। पैथोलॉजी 5,000 से 10,000 रुपये। डेंटल क्लीनिक का शुल्क 10,000 रुपये। अप्रैल-जून के बीच नवीनीकरण न कराने पर 1,000 रुपये विलंब शुल्क।

सिनेमा शो टैक्स में वृद्धि:

  • मल्टीप्लेक्स में प्रति शो टैक्स 100 से बढ़ाकर 300 रुपये।
  • वातानुकूलित सिंगल स्क्रीन सिनेमा में 50 से बढ़ाकर 100 रुपये।

जलकल टैंकर शुल्क:
अब टैंकर पानी सिर्फ पूजा, भंडारा और सामाजिक कार्यों के लिए निशुल्क मिलेगा। निजी काम के लिए 500 रुपये प्रति घंटे और 24 घंटे के लिए 1,000 रुपये देना होगा। पार्षदों की सिफारिश पर 25% की छूट दी जाएगी।

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