तलाक लिए बिना किसी के साथ नहीं रह सकती विवाहिता, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी

प्रयागराज। न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने कासगंज की पूजा कुमारी व अन्य की सहमति संबंध में रहने के कारण सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका दो हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए खारिज कर दी है। याचीगण ने पहले एसपी कासगंज से सुरक्षा की मांग की थी सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट पहुंचे। दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि प्रथम याची दो बच्चों की मां है और याची दो के साथ संबंध में रह रही हैं। कोर्ट ने इसे विधि विरुद्ध माना और सुरक्षा देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

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