इलाहाबाद हाईकोर्ट से हाजी याकूब कुरैशी को मिली राहत, 26 अप्रैल तक नहीं चलेगा बुलडोजर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के पूर्व विधायक हाजी याकूब कुरैशी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। 26 अप्रैल को अगली सुनवाई की जाएगी।  

बता दें कि प्रशासन ने 31 मार्च को हाजी याकूब कुरैशी की फैक्ट्री पर छापा मारा था। जिसके बाद उनके पूरे परिवार को जिला बदर किया गया था और फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी थी। जिसपर आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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