2 लुटेरों को गैंगस्टर में पौने 3 साल की कैद

मुज़फ्फरनगर। विगत 1 जून 2019 को रात 9 बजे ब्रह्मपुरी निवासी श्रीमती कृष्णा शर्मा अपनी पुत्री के साथ बाजार से घर वापस आ रहीं थी, इसी मोहल्ले की गली में मोटरसाईकिल सवार दो बदमाश पर्स लूट कर फरार हो गए। इन्ही बदमाशों ने 2 जून 2019 को ब्रह्मपुरी थाना सिविल लाइन निवासी कमला देवी से शाम 6बजे बाजार में चेन लूटी और फिर 4 जून 2019 की शाम 6बजे वादी डॉक्टर दुष्यन्त सिंह की पत्नी से गंगल वाली गली में गले की चेन लूट कर फरार हो गए।
तत्कालीन थाना प्रभारी सिविल लाइन नवरतन गौतम ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट का सारा माल बरामद किया, गिरफ्तार अभियुक्तों शादाब पुत्र सईद निवासी छपार व अंकित पुत्र नन्द किशोर निवासी नया गाँव थाना छपार के विरुद्ध लूट के मुकदमो के आधार पर प्रभारी निरीक्षक नवरत्न गौतम ने गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अनिल कुमार कपरवान ने की और आरोप पत्र कोर्ट भेजा।
सुनवाई के उपरांत गैंगस्टर जज बाबूराम ने अभियुक्तों शादाब और अंकित को 2साल 9माह की सजा और 6-6 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने पैरवी की।

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