एसएलआर लूटने वाले 2 गैंगस्टर को 5 साल की कैद

मुजफ्फरनगर की गैंगस्टर कोर्ट ने पुलिस से एसएलआर लूटने वाले दो बदमाशों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों बदमाशों को पांच 5 साल की कैद और 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि घटना वर्ष 2015 की थाना चरथावल की है। थाने में तैनात सिपाही दिनेश कुमार और लखपत सिंह की ड्यूटी थाना क्षेत्र के ग्राम बिरालसी पैट्रोल पंप के आसपास थी। रात 8 बजे के लगभग दौरान गस्त बिरालसी की तरफ से एक स्कार्पियो कार आयी। जिसमें सवार 4-5 बदमाश उतरे और अचानक सिपाहियों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। बदमाशों ने हथियार लूटने का प्रयास किया। हथियार लूटने का प्रयास किया। छीना झपटी में कामयाब न होने पर एक बदमाश ने कॉन्स्टेबल लखपत पर तमंचे से फायर किया गोली लखपत की जांघ में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। जबकि बदमाश दूसरे सिपाही दिनेश को जमीन पर गिराकर पिट रहे थे। जिसके बाद दोनों सिपाहियों की एसएलआर बंदूक और कारतूस लूट कर बदमाश फरार हो गए।

पुलिस ने 2 बदमाशों किया था गिरफ्तार
पुलिस ने घटना में शामिल राहुल खट्टा गैंग के दो बदमाशों अमित पुत्र गिरधारी व मनीष पुत्र जयपाल निवासीगण जलालपुर आखेपुर मेरठ को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया और लूटे हुए पुलिस के शस्त्र व कारतूस बरामद किये। जबकि बाद में राहुल खट्टा एनकाउंटर में मारा गया था। तत्कालीन प्रभारी आनंद प्रकाश मिश्र ने इन दोनों बदमाशों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में चालान किया। पूर्व थाना प्रभारी थाना चरथावल कमल सिंह चौहान ने विवेचना कर तत्कालीन एसएसपी बबलू कुमार से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन ने दौरान विचारण न्यायालय में सभी गवाह परीक्षित कराये। सुनवाई के बाद गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने दोनों अभियुक्तों अमित व मनीष को आज 5-5 साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार जुर्माना लगाया। इस डकैती की घटना का मूल वाद अभी अन्य अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here