विधायक उमेश मलिक पर आरोप तय, अगली सुनवाई 9 नवम्बर को

मुज़फ्फरनगर । जनपद में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में बुढ़ाना के भाजपा विधायक उमेश मलिक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने दो मामलों में आज आरोप तय कर दिए और सबूत के लिए आगामी 9 नवंबर नियत की है।

गौरतलब है कि विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट के जज गोपाल उपाध्याय ने थाना शाहपुर के धारा 123 ,127 व 171 जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत आरोप तय किए। वहीं एक दूसरे मामले में थाना सिविल लाइन के निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में धारा 188 आईपीसी के तहत आरोप तय किए है।

बता दें कि गत 21 जनवरी  2017 को थाना शाहपुर पुलिस ने बिना स्वीकृति के पम्पलेट बांटने के मामले में धारा 123,127 व 171 जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनाव आचार सहिंता का मामला दर्ज किया था,इसमें उमेश मलिक व सतपाल को आरोपी बनाया गया था। जबकि दूसरा मामला निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर धारा 188 आईपीसी के तहत थाना सिविल लाइन ने दर्ज किया। जिसमें साजिश के आरोप में उमेश मलिक को आरोपी बनाया गया था। उनपर आरोप है कि वह सौ से 150 आदमियों की भीड़ लेकर महावीर चौक पर जमा हुए थे।

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