मानक से बाहर डीजे नहीं पाएंगे प्रवेश, कांवड़ मार्ग पर पुलिस की सख्ती

मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद की सीमा में वही डीजे वाहन प्रवेश कर सकेंगे, जो शासन द्वारा तय किए गए मानकों का पालन करेंगे। प्रशासन का उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाए रखना है ताकि हाईवे अथवा कांवड़ मार्गों पर किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।

इसी क्रम में रविवार को पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर, पुरकाजी थाना क्षेत्र में, डीजे वाहनों की जांच कराई। एसपी सिटी ने डीजे संचालकों से भेंट कर उन्हें शासन द्वारा तय ऊँचाई (10 फुट) और चौड़ाई (12 फुट) जैसे मापदंडों की जानकारी दी।

ध्वनि स्तर भी रहेगा नियमानुसार

एसपी सिटी ने डीजे संचालकों को निर्देशित किया कि ध्वनि स्तर भी शासन द्वारा तय सीमा (75 डेसीबल) से अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि धार्मिक आस्था और कानून-व्यवस्था दोनों का संतुलन बना रहे।

मानकों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्ती

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी डीजे वाहन तय मानकों का पालन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने में सहभागिता की अपेक्षा की।

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