आबकारी विभाग ने ओवर रेटिंग करने वालों से वसूला 75 हजार का जुर्माना

मुजफ़्फरनगर। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने सख्त रुख अख्तियार किया  हैं। आबकारी विभाग ओवर रेटिंग करने वालों से पहली बार में 75 हजार का जुर्माना वसूलेगा तथा अगर दोबारा ओवर रेटिंग पकड़ी जाती है, तो डेढ लाख  जुर्माने के  साथ ही शराब की दुकान का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ओवर रेटिंग, रेटलिस्ट आदि को लेकर आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश के आदेश पर शराब की दुकानों पर लिस्ट चस्पा की हुई हैं।


आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने शराब के दुकानदारों व सेल्समैनो को  स्पष्ट निर्देश दिए  हैं कि शराब या बियर शॉप पर निर्धारित मानकों के अनुसार ही शराब की बिक्री की जाए। अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ जिला आबकारी विभाग कठोर कार्रवाई करेगा। अब से पूर्व भी लगभग 11 शराब व बियर की दुकानों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना कर चुके हैं। अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ऐसे शराब के दुकानदारों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है, जो ओवररेटिंग करते है। आबकारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने रोहाना  के एक दुकानदार द्वारा शराब पर ओवर रेटिंग करने का वीडियो वाइरल होने पर संज्ञान लेते हुए तत्परता के साथ दुकानदार पर लगाम लगाते हुए ओवर रेटिंग कर रहे दुकानदार को नोटिस की कार्यवाही अमल में लाई हैं। नोटिस मिलने से शराब सेल्समैनो व दुकानदारों में खलबली मच गई हैं।

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