मुजफ्फरनगर। करीब 13 साल पुराने हत्या के मामले में एफटीसी कोर्ट संख्या-2 ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए दंपति समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस हमले में युवक की मौत हो गई थी, जबकि उसके माता-पिता भी घायल हुए थे।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अरुण कुमार जावला और डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव मनव्वरपुर में 13 दिसंबर 2011 को पुरानी रंजिश के चलते सुधीर, उसकी पत्नी गीता, अतुल उर्फ पिंकल, जगवीर और महेन्द्र ने वादी धूम सिंह के घर में घुसकर हमला कर दिया था।
आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से धूम सिंह, उनकी पत्नी सुनहरी और बेटे रणधीर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमला करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां से रणधीर को मेरठ रेफर किया गया। इलाज के दौरान रणधीर ने दम तोड़ दिया था।
घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश नेहा गर्ग की अदालत में हुई। विचारण के दौरान आरोपी जगवीर की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि शेष चार को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।