मुजफ्फरनगर: नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव बिलासपुर निवासी मोमिन की हिस्ट्रीशीट खोलने के मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वारंट सीजेएम मुजफ्फरनगर के माध्यम से तामिल कराया जाए।
मोमिन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके खिलाफ गलत तरीके से हिस्ट्रीशीट खोली, जबकि उसके खिलाफ बागपत थाने में केवल एक ही मामला दर्ज है। हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि गत 6 सितंबर को पारित आदेश का पालन एसएसपी द्वारा नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एसएसपी को 22 सितंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने और शपथ पत्र जमा कराने के निर्देश दिए हैं।