कवाल दंगा : भाजपा विधायक सहित 12 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी

मुजफ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर में गत 27 अगस्त 2013 को कवाल गांव में सरफ़राज़ के घर मे खड़ी कार फूंकने, अभद्रता कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आज आरोपी भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 12 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत एमपी /एम एल ए कोर्ट के ज़ज़ गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में चली। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भारत वीर अहलावत ने पैरवी की। निर्णय के समय विधायक सहित सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 27अगस्त 2013 को ग्राम कवाल में तीन युवकों शाहनवाज,सचिन व गौरव की हत्या को लेकर तनाव व्याप्त हो गया था, इसके चलते सरफ़राज़ के मकान में खड़ी कार में मिट्टी का तेल डाल कर आग के हवाले कर दिया गया था। घटना के संबंध में विधायक सहित 12 लोगों के विरुद्ध धारा 435,504,506, 427 आदि में मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों में एक विधायक शामिल होने की वजह से मामले की सुनवाई विशेष अदालत में हुई। जिसने विधायक सहित सभी 12 आरोपियों को बारी कर दिया है।

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