मुजफ्फरनगर। खतौली नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन पारस जैन ने आज एससीएसटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, अदालत ने उन्हें जमानत मिल गयी है।
खतौली के राजा बाल्मीकि हत्याकांड में नामजद होने पर पूर्व चेयरमैन पारस जैन के वारंट जारी हो गये थे, जिसमें उनके कुर्की के आदेश होने पर आज सुबह उन्हें कोर्ट में सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा था।
पूर्व चेयरमैन पारस जैन ने अपने अधिवक्ता वक़ार अहमद के साथ कोर्ट में सरेंडर किया, जिनकी जमानत पर घंटो तक सुनवाई हुई और फिर कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
एससीएसटी कोर्ट के विशेष जज रजनीश कुमार की अदालत में पारस जैन की पैरवी वकार अहमद ने की जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने जमानत का विरोध किया था।