मां की हत्या करने वाले बेटे को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

मुज़फ्फरनगर। तितावी थाना क्षेत्र के गांव ढिंढावली में पैसे न मिलने पर फावड़े से मां की हत्या करने वाले बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रविकांत की अदालत में सुनाया गया।

डीजीसी राजीव शर्मा और एडीजीसी आशीष त्यागी के अनुसार, 9 दिसंबर 2023 को आरोपी जोगेन्द्र उर्फ ढोला ने अपनी मां से पैसों की मांग की थी। मां के मना करने पर उसने फावड़े से हमला कर निर्मम हत्या कर दी और घटनास्थल से फरार हो गया।

घटना की रिपोर्ट गांव के प्रहरी मोहम्मद अली ने तितावी थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया और चार्जशीट दाखिल की। अदालत में चले मुकदमे के बाद जोगेन्द्र को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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