मुज़फ्फरनगर। गत 14 जनवरी 2016 को बिजनौर में तैनात सिपाही रमन कुमार 20 दिन के अवकाश पर अपने घर सिम्भलका बाइक से जाते हुए लूट का विरोध करने पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी डेनिस बालियान व विचित्र उर्फ़ रवि उर्फ रूबी को उम्रकैद व 24-24 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
इस मामले की सुनवाई एडीजे-11 शाकिर हसन की कोर्ट में हुई।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी नीरजकांत मलिक ने पैरवी की। अदालत ने आरोपियों डेनिस बालयान व विचित्र उर्फ़ रवि को
धारा 302 में उम्रकैद व दस-दस हज़ार रुपये,
धारा 201 में 3 वर्ष 3-3 हज़ार रुपये
धारा 394 में दस वर्ष व 5-5 हजार रुपये
धारा 411 में 3 वर्ष व 3 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है, जबकि शस्त्र अधिनियम में 3 वर्ष की सज़ा व 3-3 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 14 जनवरी 2016 को बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात सिपाही रमन कुमार 20 दिन की छुट्टी पर अपने गाँव सिम्भालका बाइक पर जाते हुए बदमाशों ने सिपाही की गोली मारकर हत्या कर बाइक व दूसरा सामान लूट लिया था ।
बाद में तलाश करने पर उसका शव बुढीना कला के जंगल मे गन्ने के खेत में मिला था। मृतक के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लूट का सामान बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था