मुजफ्फरनगर: अदालत ने दोषी चार मामाओं को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर में जमीन की रंजिश में 14 साल पहले अपने भांजे की हत्या के दोषी चार मामाओं को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन दोषियों की उम्र 60 साल से अधिक है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-5 के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। 

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि मेरठ के मवाना के पहाड़पुर गांव निवासी कालू अपने मामा के गांव शाहपुर क्षेत्र के शाहजुड्डी में रहता था। जमीन को लेकर मामा के परिवार से विवाद हो गया।बुढ़ाना तहसील में जमीन के मुकदमे की पैरवी कर 24 अगस्त 2009 को कालू वापस लौट रहा था। जब वह रतनपुरी क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के जंगल में पहुंचा तो उसकी तमंचे से गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई नरेंद्र सिंह ने मामा उदयवीर सिंह, आनंद पुत्र कटार सिंह, अशोक कुमार, देशपाल पुत्र निरंजन और श्रीपाल पुत्र अतर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

वहीं, प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-5 में हुई। ट्रायल के दौरान श्रीपाल की मौत हो गई। अदालत ने अन्य चार दोषियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी उदयवीर सिंह, आनंद और अशोक कुमार की उम्र 60 साल से अधिक है।

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