मुज़फ्फरनगर: किसान पर हमले में पिता-पुत्रों को पांच-पांच साल की सजा

मुजफ्फरनगर। छपार थाना क्षेत्र के बढ़ेड़ी गांव में 11 साल पहले किसान पर हमले में पिता-पुत्रों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी रितिश सचदेवा ने फैसला सुनाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर ने बताया कि 28 अक्तूबर 2010 को किसान उत्तम अपने भाई के साथ भैंसा-बुग्गी से खेत में चारा लेने जा रहा था। गांव के बाहर हरपाल सिंह ने अपने पुत्र बबलू और सोमपाल के साथ मिलकर लाठी डंडों से उन पर हमला बोल दिया। उत्तम घायल हो गया। वारदात का मुकदमा घायल के भाई जयकुमार ने दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी रितिश सचदेवा ने की। तीनों दोषियों को पांच-पांच साल की सजा और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।

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