मुजफ्फरनगर में सात साल पुराने राजा वाल्मीकि हत्याकांड में आरोपी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पारस जैन ने विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बचाव पक्ष ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। पूर्व चेयरमैन पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है।
खतौली के कारोबारी एवं भाजपा कार्यकर्ता राजा वाल्मीकि की होली चौक स्थित दुकान पर पांच अप्रैल 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई राणा प्रताप ने मोहल्ला देवीदास निवासी राजू वाल्मीकि, गोरा उर्फ गौरव, पूर्व चेयरमैन पारस जैन और दो अज्ञात को आरोपी बनाया गया था।
राणा प्रताप ने बताया कि पुलिस ने पारस जैन को क्लीन चिट दे दी थी। पीडि़त पक्ष ने प्रार्थना पत्र देकर एससी/एसटी कोर्ट में पूर्व चेयरमैन को तलब कराया था, लेकिन आरोपी को जमानत मिल गई थी। जमानत के खिलाफ वादी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने पारस जैन की जमानत खारिज कर दी और जैन को लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का समय दिया गया था।
पारस जैन राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए पारस जैन को 17 मई तक जिला कोर्ट में पेश होने का समय दिया गया था।
पारस जैन ने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।