मुजफ्फरनगर: गैंगस्टर कोर्ट से तीन अभियुक्तों को दो-दो साल की सजा

मुजफ्फरनगर। पहला प्रकरण थाना बुढ़ाना का हैं वर्ष 98में नई बस्ती बुढ़ाना निवासी सतीश कुमार के भाई नरेंद्र की चार बदमाशो नें गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसमें पुलिस ने ग्राम बिटावदा निवासी संजीव पुत्र पालू, नरेंदर पुत्र चोहल, मनोज पुत्र रामशरण व पवन पुत्र इलमचंद को गिरफ्तार किया और बाद में गैंगस्टर एक्ट में चालान किया।  संजीव को आज कोर्ट ने दो साल चार माह की सजा और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। शेष तीनों अभियुक्त फरार हैं जिनके गैर जमानतीय वारंट जारी किए हैं।

दूसरा प्रकरण थाना कोतवाली का हैं वर्ष 98में ग्राम रई छपार निवासी कपिल अपने ढाबे पर था। तभी रात के समय बदमाशों ने आतंकित कर उसके गल्ले से सवा लाख रूपये लूट लिए।  घटना के एक माह बाद कोर्ट ने दो बदमाशों शमीम उर्फ़ चपटा पुत्र कबीर निवासी लद्दावाला व आलम पुत्र अमीर निवासी रहमानिया कॉलोनी हाल कस्बा मीरापुर को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया।  कोर्ट ने आज अभियुक्त आलम को दो साल तीन माह की सजा और छः हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया जबकि शमीम का विचारण जारी हैं।

तीसरा प्रकरण थाना झींझाना का हैं जहां वर्ष 2001में वादी अरशद निवासी चुंधियारी झींझाना के चाचा सज्जाद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने इसी गाँव के अरशद पुत्र शौकत, परवेज व जावेद पुत्रगण मो. अली, नजाकत पुत्र सदाकत को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया  और गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया। गैंगस्टर जज कमलापति ने आज परवेज को दो साल तीन माह की सजा और सात हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया। शेष अभियुक्तों पर विचारण जारी हैं, हत्या के केस में पहले ही इन्हें सजा हो चुकी हैं, आज सजा पाए इन तीनों अभियुक्तो को जुर्माना न देने पर एक एक माह का अतिरिक कारावास भोगना होगा।

इस मामले में पैरवी संदीप सिंह अभियोजन अधिकारी,एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने की

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here