मुजफ्फरनगर के गैंगेस्टर संजीव जीवा की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। पांच दिन पहले शहर के महावीर चौक पर संजीव जीवा की पत्नी पायल के नाम एक कांपलेक्स को एमडीए ने अवैध निर्माण बताते हुए सील किया था। रविवार को इस कांपलेक्स को अपराध से जुुटाई चार करोड़ की संपत्ति मानते हुए पुलिस ने कुर्क कर लिया।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी संजीव जीवा की पत्नी के कांपलेक्स पर सदर तहसीलदार द्वारा प्रशासनिक ताला लगाकर संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। गैंगस्टर संजीव जीवा शामली के थाना बाबरी के गांव आदमपुर का मूल निवासी है। उसकी पत्नी बच्चों सहित यहां शहर में प्रेमपुरी में रहती है। जबकि संजीव जीवा जेल में बंद है। हाल ही में शामली पुलिस ने उसकी करोड़ों की जमीन कुर्क की है।

पांच दिन पहले एमडीए ने महावीर चौक पर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी के नाम वाला चार करोड़ की लागत का कांपलेक्स अवैध निर्माण बताते हुए सील कर दिया था। तभी से माना जा रहा था कि प्रशासन जल्द ही अन्य बड़ी कार्रवाई करेगा।

रविवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के आदेश पर महावीर चौक स्थित पायल माहेश्वरी के नाम वाले कांपलेक्स पर प्रशासन ने अपना ताला लगा दिया। जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर अभिषेक शाही को इस कार्रवाई के लिए प्रशासक नियुक्त किया था।

तहसीलदार के साथ रविवार दोपहर में एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय, सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार, सीओ सिटी कुलदीप सिंह भारी पुलिस बल व पीएसी के साथ मौके पर पहुंचे। बताया गया कि शासन द्वारा जानकारी मांगने के बाद यह कदम उठाया गया है।

सीओ सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि संजीव जीवा की पत्नी के नाम वाला कांपलेक्स 131 वर्ग मीटर में तीन मंजिला बना है। उसमें कई दुकानें है। एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि संजीव जीवा के खिलाफ वर्ष 2010 में शहर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे के चलते यह कार्रवाई की गई है। यह संपत्ति संजीव जीवा ने अवैध रूप से अर्जित की थी। संपत्ति कुर्क के मामले में दीवारों पर लिखवाया है।