मुजफ्फरनगर: घर की बेटी को गोली और बलकटी से मारने वाले भाई समेत छह को उम्रकैद

बुढ़ाना क्षेत्र के अलीपुर अटेरना गांव में झूठी आन की खातिर फरहाना (22)  की हत्या के मामले में सगे भाई समेत एक ही परिवार के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय एफटीसी कोर्ट संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी कमलापति ने फैसला सुनाया। 14 महीने में चर्चित मामले की सुनवाई पूरी हो गई।

अलीपुर अटेरना की फरहाना और शाहिद प्रेम विवाह कर गांव से चले गए थे। इस बात को लेकर परिजन नाराज थे। 28 जून 2023 को फरहाना बकरीद मनाने के लिए गांव लौटी थी। गांव के बीच गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मृतका के शौहर  शाहिद ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।  पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद छह आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। इनमें फरमान पुत्र जमशेद, नोमान, शादाब, सलमान, धारा और फरमान पुत्र रहीस को उम्रकैद और 35-35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में तब्बसुम, सोनिया, गौरी और सलमा को दोषमुक्त कर दिया।

पहले गोली, फिर मारी बलकटी
अलीपुर अटेरना की फरहाना ने गांव के ही फकीर बिरादरी के शाहिद के साथ छह अगस्त 2021 को कोर्ट मैरिज कर ली थी। दोनों मुजफ्फरनगर में रह रहे थे। लेकिन 28 जून को वह गांव लौट आई। डाकघर के पास भाई समेत परिवार के अन्य लोगों ने गोली मार दी। बलकटी और धारदार हथियार से भी वार किए गए थे।

 

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