मुजफ्फरनगर: सिपाही के हत्यारें दो सगे भाइयों को 6-6 वर्ष का कारावास

मुजफ्फरनगर। शामली में दिनदहाड़े पुलिसकर्मी की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को गेंगेस्टर कोर्ट से 6-6 साल का कठोर कारावास और 10-10हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। यह प्रकरण थाना आदर्श मंडी शामली का  वर्ष 1993 का है, वादी क़ासिम अली पुत्र रफीक अहमद निवासी बनत थाना आदर्श मंडी शामली का बड़ा भाई मुबारिक अली पुलिस विभाग में गाजियाबाद में तैनात था, जो बीमारी के कारण छुट्टी पर बनत स्थित घर आया हुआ था। घटना वाले दिन मुबारिक बनत में बस अड्डे पर नसीम की दुकान पर बैठा था कि दिन में 11 बजे करम अली, मौसम अली व सलाउद्दीन निवासी पुत्र फरजुद्दीन निवासी बनत अपने हाथों में हथियार लेकर आये और मुबारिक पर ताबड़तोड़ फायर कर मौके पर ही मार डाला, घटना से बाजार में भगदड़ मच गयी, पुलिस ने इन अभियुक्तों को बाद में गिरफ्तार किया। हत्या के अभियोग पर ही तत्कालीन थानाध्यक्ष आदर्श मंडी शैलेन्द्र भारद्वाज ने इन तीनो अभियुक्तों का गेंगस्टर में चालान किया तथा विवेचक थानाध्यक्ष बाबरी कौशल किशोर यादव ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। दौरान विचारण अभियुक्त मौसम अली की मृत्यु हो गयी, करम अली व सलाउद्दीन को हत्या में सजा हो चुकी थी, पर जमानत पर बाहर थे, दोनों भाई अभियुक्तों करम अली व सलाउद्दीन को सुनवाई उपरान्त गेंगेस्टर जज बाबूराम ने 6-6 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया, जुर्माना न देने पर एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा, दोनों अभियुक्तों को आज कोर्ट ने कस्टडी में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया।
घटना की प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह तथा विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने की।

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