छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना

एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में विशेष पोक्सो अदालत ने आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। एडीजीसी प्रदीप बालियान ने बताया कि मामला 13 मई 2015 का है, जब सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। रास्ते में आरोपी मनीष ने उसे रोककर छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट की। शोर सुनकर जब आसपास के लोग पहुंचे तो मनीष धमकी देकर वहां से भाग गया। पुलिस ने घटना की जांच के बाद पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी।

मंगलवार को विशेष पोक्सो कोर्ट (प्रथम) की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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