दुष्कर्मी को 7 वर्ष की कारावास

मुजफ्फरनगर। चार साल पहले ईख के खेत में एक मंदबुद्धि  युवती से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 10  हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी को खेत पर काम करने गए किसानों ने मौके से दबोच लिया था।

विशेष लोक अभियोजक अरुण जावला, विक्रांत राठी एवं प्रदीप बालियान ने बताया कि जनपद शामली के एक गांव निवासी इकराम पुत्र मजीद ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने कुछ साथियों के साथ खेत पर काम करने गया था। बताया कि 31 जुलाई 2017 को अन्य किसानों के साथ जब वह खेत की नुलाई कर रहा था, तो उसे ईख के खेत से एक युवती की चीखने की आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने बताया कि वह अन्य किसान साथियों के साथ आवाज वाली दिशा में आगे बढ़ा। बताया कि एक खेत पार कर उन्हें एक युवक किसी युवती से ज्यादती करते दिखाई दिया, जिसे मौके पर ही दबोच लिया गया।उन्होंने  बताया कि युवती कुछ बोल नहीं पा रही थी, जो चेहरे से मंदबुबुद्धि नजर आ रही थी। उन्होंने बताया कि दबोचे गए युवक को पुलिस को सौंप दिया गया। दबोचे गए युवक की पहचान मोनू पुत्र राज सिंह निवासी गांव लिसाढ़ थाना शामली के रूप में हुई थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट-1 की जज आरती फौजदार ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी मोनू को युवती से दुष्कर्म का दोषी माना। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई और दोषी पर 10  हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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