मुजफ्फरनगर में 6 वर्ष पहले गला काटकर मौसी-भांजे की हत्या कर दी गई थी। मामले में गांव के तीन आरोपियों को कोर्ट ने मंगलवार को संदेह का लाभ बताकर बरी कर दिया। इस हत्याकांड की गूंज देश भर में सुनाई दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि युवती की हत्या रेप के बाद की गई थी। जबकि 6 वर्षीय बालक की गला काटकर हत्यारे शरीर के अंग भी निकालकर ले गए थे।
गन्ने के खेत से गर्दन कटे शव हुए थे बरामद
मामला मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव लूहारी खुर्द का है। यहां रहने वाली 19 वर्षीय दलित प्राची 19 दिसंबर 2017 को गन्ना छीलने के लिए पूर्व प्रधान के खेत पर गई थी। प्राची के साथ उसका 6 वर्षीय भांजा नवदीप भी चला गया था। दिन भर इंतजार के बाद रात को जब प्राची और उसका भांजा नहीं लौटे तो परिवार वालों को चिंता हुई। परिजन खोजबीन में जुट गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस में दोनों की गुमशुदगी दर्ज की थी। अगले दिन सुबह पूर्व प्रधान तेजवीर के खेत से दोनों के शव बरामद हुए थे।
मुठभेड़ में दबोचे गए थे दो हत्यारे
पुलिस ने 19 वर्षीय प्राची और भांजे नवदीप की हत्या का मुकदमा अज्ञात के ऊपर दर्ज किया था। जांच में सामने आया था कि गर्दन काटकर हत्या से पहले प्राची का रेप किया गया था। दाईं आंख, हाथ और अन्य कई अंग नवदीप के शरीर से गायब मिले थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शराफत उर्फ फद्दड़ को गिरफ्तार कर घटना की जानकारी हासिल कर ली थी।
मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे
इसके बाद 25 दिसंबर को थाना भवन रोड पर गांव सिकंदरपुर के समीप सुबह के समय पुलिस की दो हत्यारोंपियों से मुठभेड़ हुई थी। पैर में गोली लगने से आरोपी मुकम्मल पुत्र शमशाद और जानू और जान आलम गिरफ्तार कर लिए गए थे। इनके कब्जे से मृतका का मोबाइल भी बरामद हुआ था। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एससी एसटी कोर्ट के जज रजनीश कुमार ने की। दोनों पक्ष की सुनवाई कर संदेह का लाभ देते हुए उन्होंने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया।