मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में दो आरोपी दोषी करार

मुजफ्फरनगर की अदालत ने शराब के पैसे न देने पर गोली मारकर की गई युवक की हत्या के मामले में सुनवाई की। जिसमें दो आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों दोषियों की सजा पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंदर सिंह ने बताया कि 2014 में फुगाना थाना क्षेत्र के गांव लांक में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के भाई हरवीर पुत्र दलेल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई जय वीर उर्फ पप्पन जिसकी उम्र 35 वर्ष गांव में ही वेल्डिंग की दुकान करता था। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी 2014 को जयवीर अपनी दुकान पर मौजूद था और उसकी पत्नी निर्मला उसके लिए खाना लेकर दुकान पर पहुंची थी।

आरोप है कि तभी प्रताप पुत्र हरपाल, गौरव व सौरव पुत्र गण साहब सिंह और नवाब पुत्र हरपाल दुकान पर पहुंचे और उन्होंने जयवीर से शराब के लिए रुपयों की मांग की। आरोप है कि मना करने पर गौरव पुत्र साहब सिंह ने उसके सिर में पत्थर दे मारा। जिससे वह घायल हो गया। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर के बाद चारों आरोपी फिर जयवीर सिंह के पास पहुंचे और सौरभ ने उसे गोली मार दी। गंभीर घायल अवस्था में जयवीर को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की सुनवाई
उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 शक्ति सिंह ने की। बताया कि कोर्ट में दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी प्रताप पुत्र हरपाल और सौरभ पुत्र साहब सिंह को हत्या के मामले में दोषी ठहराया। बताया कि सजा के प्रश्न पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी।

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