दलित के उत्त्पीडन पर दो ठेकेदार दंड़ित

Close up of judge holding gavel

मुज़फ्फरनगर। गत 17 फरवरी 2010 को थाना रतनपुरी के ग्राम अम्बरपुर में मिट्टी डालने का काम कर रहे दलित मज़दूर संजय को मारपीट कर उसके विरुद्ध जाती सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के मामले में आरोपी ठेकेदार जितेंद्र व सुक्खा को तीन वर्ष की सज़ा व 15 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के ज़ज़ शाकिर अली की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से लोक अभियोजन यशपाल सिंह वपेनल लेयर सहदेव सिंह ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार गत 17 फ़रवरी 2010 को थाना रतनपुरी के ग्राम अम्बरपुर में डैम्पर पर मिट्टी डालने का काम पीड़ित दलित संजय कर रहा था, देर से आने पर आरोपी ठेकेदारों जितेंद्र व सुक्खा ने उसकी पिटाई कर उसके विरुद्ध जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। पुलिस ने धारा 3(1) 10 दलित एक्ट व 323 आईपीसी के तहत मामले दर्ज किया था।

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