मुजफ्फरनगर। छपार थाना क्षेत्र के गांव सिसौना में पारिवारिक विवाद के चलते हुए हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए मृतक के मामा और उसके तीन बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने चारों दोषियों पर कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह निर्णय छह वर्ष की लंबी सुनवाई के बाद आया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। एडीजीसी कमलकांत कुमार और डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि यह मामला 30 अगस्त 2019 को दर्ज हुआ था, जिसमें गांव सिसौना निवासी मेहरूनिशा ने अपने भतीजे तालिब पर आरोप लगाया था कि वह उसके पुत्र शेर मोहम्मद की पत्नी पर अनुचित दृष्टि रखता था।
घटना के अनुसार, 29 अगस्त की रात तालिब को पीड़िता के मकान की छत पर देखा गया था, जिसके बाद शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया गया। अगले दिन शेर मोहम्मद अपने परिजनों के साथ शिकायत करने तालिब के घर जा रहा था, तभी रास्ते में समयदीन और उसके तीन पुत्रों – नासिर, हारून और आलमगीर – ने उन्हें रोक लिया।
गोली मारकर की गई थी हत्या
शिकायत के अनुसार, समयदीन ने अपने लाइसेंसी हथियार से शेर मोहम्मद के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।
अदालत ने सुनाई कठोर सजा
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी समयदीन तथा उसके पुत्रों – नासिर, हारून और आलमगीर – को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। चारों को हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए 45 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
परिवारिक संबंधों में उलझा हत्याकांड
गौरतलब है कि मुख्य दोषी समयदीन मृतक शेर मोहम्मद का सगा मामा है, जबकि अन्य तीन अभियुक्त उसके ममेरे भाई हैं। फैसले के बाद तीनों पुत्रों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, वहीं समयदीन को जिला जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया था।