कानपुर के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. हरिदत्त नेमी के प्रकरण ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। एक ओर जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने उन पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए प्रशासन निदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है।
निलंबन के बाद डॉ. नेमी को स्वास्थ्य महानिदेशालय से संबद्ध किया गया था। हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा निलंबन पर रोक लगाए जाने के बाद अब शासन ने राज्यपाल की संस्तुति पर मामले की विस्तृत जांच के निर्देश जारी किए हैं।
जांच अधिकारी को यह परखा जाना है कि डॉ. नेमी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों का पालन किया या नहीं, क्या उन्होंने शासनादेशों की अनदेखी की और क्या उनके द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई। विभागीय निर्देशों के अनुसार, जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर शासन को सौंपनी होगी।