नोएडा: गाड़ी खराब होने से लगा जाम तो कटेगा चालान, 20000 रुपये तक देना होगा जुर्माना

नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और एक्सप्रेसवे पर लोगों को जाम से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित किया है. ट्रैफिक के इस नये नियम के अनुसार, अगर किसी की गाड़ी नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराब होती है और गाड़ी खराब होने की वजह से ट्रैफिक बाधित होता है या जाम लगता है तो उसका चालान किया जाएगा.

एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां खराब होने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं जिससे जाम लगने की स्थित बन जाती है. इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित किया है. एक्सप्रेसवे पर अगर अब किसी की गाड़ी खराब होती है और उसकी वजह से जाम लगता है तो गाड़ी मालिक के 20 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं जरुरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है.

क्या अब जाम से मिलेगी निजात?

नोएडा एक्सप्रेसवे से लगभग 5 लाख लोग रोज आते जाते हैं. ये एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के साथ-साथ यमुना एक्सप्रेसवे को भी जोडता है. वहीं इस नए नियम के बाद डीसीपी लखन सिंह यादव ने कहा कि वाहनों का भारी दबाव होने के कारण एक्सप्रेस पर ट्रैफिक स्लो हो जाता है और लोगों को घंटों इसमें जूझना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि पीक ऑवर्स और गाड़ियों के खराब होने से जाम की स्थित बन जाती है. गाड़ियों के खराब होने से जाम की समस्या न हो और इससे निपटने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान क्षेत्र घोषित किया गया है.

क्या कहता है नया नियम?

उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर खराब होने वाली गाड़ियों का चालान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत किया जाएगा. जुर्माने के तहत गाड़ी मालिक को 5 हजार से 20 हजार रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं. वहीं इसमें अचानक गाड़ी खराब होने की दिक्कत को ध्यान में रखा गया है. अगर किसी की गाड़ी खराब होती है और वो इसके लिए मदद मांगता है तो इसके लिए उसका कोई चालान नहीं किया जाएगा. लापरवाही और जाम की समस्या को बढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा.

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