सपा नेता आजम खां पर दर्ज यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के मामले में कोर्ट में बिजनौर के स्योहारा कोतवाली में तैनात दरोगा सुरजीत सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी कर दिया। इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी। यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट में बिजनौर के स्योहारा में तैनात दरोगा सुरजीत सिंह को पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी। यहां बताते चलें कि शहर कोतवाली में क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट व डकैती के 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे, यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों ने दर्ज कराए थे।
यह सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन है। इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ चल रही है। इन सभी मामलों में सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है।
अब्दुल्ला के पासपोर्ट मामले में सुनवाई 29 को
सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में दर्ज दो पासपोर्ट मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट में इस मामले में स्टे है। इस वजह से सुनवाई नहीं हुई। इस मामले की सुनवाई 29 जनवरी को होगी।