संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। मामले में अब दो अप्रैल को सुनवाई होगी। सरकारी वकील ने बताया कि अभियुक्त की ओर से अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। गौरतलब है कि संभल दंगे में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने रविवार को उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें अदालत के आदेश पर मुरादाबाद जेल भेज दिया गया था।